माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल०टी० से प्रवक्ता संवर्ग में भविष्य में होने वाली पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के अनतर्गत समस्त शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-सेवा-2/3 (क)/2 (01)/विविध/5026/ 2024-25, दिनांक 01.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० से प्रवक्ता संवर्ग में भविष्य में होने वाली पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से एवं वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में सहायक अध्यापक एल०टी० तथा प्रवक्ता संवर्ग के स्थानान्तरण काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है। 2- शासनादेश संख्या-585/XXIV-B-1/2020-07 (04)/2016, दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।
2- शासनादेश संख्या-585 / XXIV-B-1/2020-07(04)/2016, दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।
3- इस कम में प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
उपरोक्त सन्दर्मित शासनादेश दिनांक 17.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर
भविष्य में प्रवक्ता संवर्ग में होने वाली पदोन्नतियों पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से
किये जाने तथा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण / तैनाती (इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी भी दशा में ‘उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017’ का उल्लंघन न होने पाए) काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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