इस कार्यालय के आदेश संख्या 1155/चौतीस-ए.आर.ए. (2023-2024) दिनांक 14, नवम्बर, 2024 के द्वारा गौचर मेला कार्यक्रम में रोस्टरवार मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 16.11.2024 को मेला स्थल पर जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली की तैनाती की गयी है। मेलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक को जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली मेला स्थल पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए हैं। जबकि जिला पूर्ति अधिकारी चमोली को उनकी ड्यूटी की तिथि की जानकारी पूर्व ही दी गयी थी तथा कन्ट्रोल रूम गोपेश्वर एवं जिला कार्यालय से दूरभाष पर संपर्क करने पर इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह गौचर मेला स्थल पर उपस्थित हैं। जबकि दोबारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा संपर्क करने पर बताया गया कि श्री कण्डारी, जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली देहरादून में हैं।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली द्वारा सौपे गये कार्यों का निर्वहन नहीं किया गया तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ा गया है। जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली द्वारा उच्चाधिकारियों को भ्रामक सूचना दी जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली के द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत निंदनीय है तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है।
जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली के इस कृत्य के लिए उनका आज दिनांक 16.11.2024 के वेतन आहरण पर रोक लगायी जाती है एवं श्री कण्डारी, जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली को आज दिनांक 16.11.2024 को ड्यूटी से अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दिया जाता है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
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