उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 1,405 पदों पर होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग, कल बंटेंगे नियुक्ति पत्र
उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों के लिए दो चरणों की काउंसलिंग के बाद 1501 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। शेष 1405 पदों पर तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि 6 सितंबर के बाद तय होगी। 6 सितंबर को हरिद्वार में देहरादून जनपद के 23 और हरिद्वार जनपद के 32 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
बेसिक शिक्षकों के रिक्त 2906 पदों के लिए दो राउंड की काउंसलिंग के बाद 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। शेष रिक्त 1405 पदों पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि छह सितंबर के बाद तय होगी।
छह सितंबर को हरिद्वार में देहरादून जनपद के 23 और हरिद्वार जनपद के 32 बेसिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह अभ्यर्थी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में चयनित किए गए हैं। अन्य 11 जनपदों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कर दिये जा चके हैं।
दूसरे राउंड की काउंसलिंग में हुआ 1028 का चयन
प्रारंभिक शिक्षा के अपर निदेशक बीएल आर्य ने बताया कि बीते 18 अगस्त को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 1028 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इन चयनित अभ्यर्थियों में से केवल देहरादून और हरिद्वार जनपद के नये शिक्षकाें को छह सितंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं।
इससे पूर्व पहले राउंड की काउंसलिंग में 473 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार रिक्त 2906 पदों के सापेक्ष 1501 पर शिक्षकाें की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 1405 रिक्त पदों पर छह सितंबर के बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी जनपदों की रिक्त सीटों पर एक ही दिन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
बुधवार को शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग से चयनित चमोली, रुद्रप्रयाग व पौड़ी के अभ्यर्थियों को श्रीनगर में समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
हरिद्वार उधमसिंह नगर में सुगम में नियुक्ति नियमों के अनुरूप दी
प्रारंभिक शिक्षा के अपर निदेशक बीएल आर्य ने बताया कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में नये बेसिक शिक्षकों को सुगम में नियुक्ति नियमों के अनुसार दी गई। इन दोनों जनपदों में दुर्गम विद्यालय बहुत कम है। जो हैं उनमें कोई पद रिक्त नहीं है। ऐसे में जनपद स्तरीय बेसिक शिक्षक की नियुक्ति सुगम में रिक्त पदों पर करनी होगी। यह जानकारी कार्मिक विभाग को दी जा रही है। दुर्गम में पद नहीं होने के कारण किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति रोकी नहीं जा सकती है। सवाल उठाने वालों को शायद इस नियम की जानकारी नहीं थी।
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