राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के इतर राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालको को प्रतिवर्ष रु 3000/- वर्दी भत्ते हेतु अनुमन्य किए जाने का शासनादेश जारी होने पर राज्य सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन का हार्दिक आभार व्यक्त किया है ।
उक्त के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने कहा है कि अब तक केवल सचिवालय के वाहन चालकों को ही वर्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा था, किन्तु अब अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों को भी वर्दी भत्ते का यथोचित लाभ प्राप्त हो पाएगा ।
उक्त के अतिरिक्त दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अधिवर्षता की तिथि को ही उसके सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान करते हुए उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किये जाने समबन्धी शासनादेश जारी किए जाने पर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की गई है, किन्तु परिषद ने उक्त शासनादेश के अनुपालन की समय समय पर समीक्षा किए जाने का अनुरोध भी मुख्य सचिव महोदया से किया है, क्योंकि इस तरह के कई शासनादेश कार्मिक हित मे अनेक बार किए गए हैं , किन्तु जमीनी स्तर पर उनका अनुपालन बहुत कम ही देखने को मिलता है ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने शासन से यह अनुरोध भी किया है, कि विगत कैबिनेट बैठक में दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों हेतु नोशनल वेतन वृद्धि के निर्णय का शासनादेश एवं राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु एलटीसी प्रदान किए जाने हेतु संशोधित शासनादेश भी शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु 5 बैंकों के साथ किए गए कारपोरेट सैलरी पैकेज के एमओयू को सही प्रकार से लागू करते हुए कार्मिको के वेतन भुगतान सम्बन्धित खाते को कारपोरेट खाते मे परिवर्तित करने हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा निदेशक कोषागार से मुलाकात कर सम्बन्धित बैंकों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि इन खातों पर नियमानुसार इंश्योरेंस का लाभ राज्य सरकार के प्रत्येक कार्मिक को प्राप्त हो सके । इस सम्बन्ध मे दोनो नेताओं ने कार्मिकों को भी अपने खाते को कारपोरेट खाते मे परिवर्तित करने की कार्रवाई करने हेतु अपील की।
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