राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान (वेतनमान रू० 56,100-1,77,500, पे लेवल 10 in 7th Pay Matrix) के अन्तर्गत चयन वर्ष 2024-25 में प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियमित चयन के आधार पर की गयी संस्तुति संख्या-28/26/ई-1/डी०पी०सी०/2024-25, दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के कम में निम्नलिखित तहसीलदारों को ‘डिप्टी कलेक्टर’ के पद पर प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1) श्री सोहन सिंह
(2) श्रीमती प्रियंका रानी
(3) श्री ललित मोहन तिवारी
2-उक्त पदोन्नति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-87/2025 (SB), सुशीला कोठियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल में योजित निर्देश याचिका संख्या-52/NB/DB/2021, प्रियंका रानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
3-उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।
4 उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन में योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी। प्रोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।
5-उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी।
6-यह आदेश सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

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