वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ०एल०टी० के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-
1. सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तथा रिक्ति की सूची विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की गयी है, जिन प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में हैं, वे अपना विकल्प पत्र पोर्टल विवरण के साथ (10 विकल्पों सहित) संबंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के इच्छुक प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता एवं स०अ० एल०टी० अपना आवेदन पत्र पोर्टल विवरण के साथ ( 10 विकल्पों सहित ) संबंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
2. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक ) संबंधित कार्मिकों की सूची (सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर पृथक-पृथक ) बनाकर दिनांक 20-05-2023 को सांय 5.00 बजे तक संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूची के अनुसार संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप पर Excel Sheet में संकलित कर दिनांक 25-05-2023 को सांय 05.00 बजे तक सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में स०अ० एल०टी० की सूची संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने
वाले विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार स्थानान्तरण किया जायेगा। स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट की परिधि में आने वाले कार्मिक संबंधित श्रेणी का स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कराकर 01 सप्ताह के अन्तर्गत स०अ० एल०टी० के संबंध में संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक मा०शि० की ई-मेल आई०डी० एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के संबंध में निदेशालय की ई-मेल आई०डी०[email protected] पर प्रेषित करेंगे प्रमाण पत्र एक्ट के अनुरूप होने पर ही संबंधित कार्मिकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जायेगी।
3. पात्रता सूची में अंकित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के संबंध में संबंधित प्राचार्य उक्तानुसार सूची तैयार कर पूर्ण जाचोपरान्त संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक ) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार एस०सी०ई०आर०टी० / सीमैट में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर) आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर अपर निदेशक के माध्यम से पूर्ण जाचोपरान्त संवर्गवार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक ) दिनांक 25-05-2023 को सांय 05.00 बजे तक सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में स०अ० एल०टी० की सूची संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. वेबसाइट पर प्रदर्शित पात्रता सूची एवं रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि हो / पद रिक्त न हो, की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तत्काल निदेशालय को साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे।
5. ऐसे प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ता, जो अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के इच्छुक हों वे निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष, खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20-05-2023 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण संबंधी समस्त आवेदन संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रारूपों पर अनुरोध की श्रेणी के अनुसार (सामान्य एवं महिला शाखा पृथक-पृथक ) ( MS Excel font krutidev010) संकलित कर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में पदवार एवं श्रेणीवार अलग-अलग तैयार कर वाहक (संबंधित पटल सहायक) के माध्यम से स०अ० एल०टी० के प्रकरण मण्डलीय अपर निदेशक, मा०शि० एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के प्रकरण निदेशालय को दिनांक 25-05-2023 को सांय 05.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. बोर्ड कार्यालय रामनगर में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर स०अ० एल०टी० के आवेदन संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, मा०शि० एवं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक व प्रवक्ताओं के आवेदन निदेशालय को दिनांक 25-05-2023 को सांय 05.00 बजे तक उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता एवं स०अ० एल०टी० अनुरोध की जिस श्रेणी में आवेदन करना चाहते है, वे उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदित श्रेणी से संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष से प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।
अनुरोध के आधार स्थानान्तरण हेतु इच्छुक प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के आवेदन-पत्रों का विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित किये जायें।
10. बिना उचित माध्यम के प्रेषित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं
इस संबंध में संबंधित कार्मिक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। 11. आवेदन करने वाले समस्त कार्मिक विभागीय वेबसाइट से रिक्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त
ही विकल्प पत्र में रिक्तियों की अंकना करें तथा रिक्तियों के संबंध में अपने स्तर से भी पुष्टि कर लें ।
12. प्रत्येक कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र में अधिकतम 10 विकल्पों को ही भरा जाना है। स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त कार्मिकों को अपने आवेदन पत्र के साथ-साथ पोर्टल की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी अनिवार्य है।
13. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश संख्या-2232 दिनांक 07 जुलाई 2022 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है, किन्तु स्थानान्तरण शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण की सीमा के अन्तर्गत ही किये जायेंगे
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