दिनंाक 27.8.2025 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति करके बताया कि आज परिषद द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन श्री आनन्द वर्द्धन से मिलकर शिकायत की गयी कि शासन के वित्त अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 1/323347/ xxvii(7)/25-E-44211ध/2022 दिनांक 19 अगस्त 2025, से प्रदेश के कार्मिकों को 10, 16, 26 वर्ष पर पदोन्नति के वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन प्रेषित करने हेतु प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एंव समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था।
उक्त के क्रम में परिषद द्वारा मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि पूर्व में भी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -92685/xxii(7)/E-44211/2022 दिनांक 20 जनवरी 2023 एंव शासनादेश संख्या-121145/2023 दिनांक 12 मई 2023, से उक्त सूचना प्रेषित करने हेतु समस्त सम्बधित को निर्देशित किया गया था किन्तु आतिथि तक मात्र 16 विभागों द्वारा ही वाछित सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जबकि 02 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि सूचना प्रेषित न करने वाले विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मानसिकता रखते हुए सूचना प्रेषित करने में हीला हवाली कर रहे हैं एंव शासन के निर्देशों का भी अनुपालन करना आवश्यक नहीं समझ रहे है। इसी कारण परिषद द्वारा लागातार मांग की गयी कि शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों की समीक्षा करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। परिषद द्वारा मुख्य सचिव महोदय से मांग की गयी कि इस सम्बध में सम्बधित विभागों के अधिकारियों द्वारा यदि पुनः निर्धारित समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

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