उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1 /115324 / XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1 / 120994 / 2023/XXX (2) /E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
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