राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- 1.
(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद 2023 है। (परिष्कार) विनियम
अध्याय- बारह में नये प्रस्तर 2. 16 – क का अंतःस्थापन
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में विद्यमान विनियम में प्रस्तर 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तर अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-
16 (1) हाईस्कूल (कक्षा 10 ) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल सुधार परीक्षा
(क) हाईस्कूल (कक्षा 10 ) परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरुप-
हाईस्कूल (कक्षा 10 ) में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा-
a. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा परीक्षाफल निर्माण के दृष्टिगत् निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जायेगी-
1. भाषा: हिन्दी
2. भाषा अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा बंगाली में
से कोई एक भाषा
3. गणित अथवा गृह विज्ञान (गृह विज्ञान
केवल बालिकाओं के लिये)
4. विज्ञान
5. सामाजिक विज्ञान
6. अतिरिक्त विषय- केवल मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी भाषा अथवा व्यावसायिक विषय ।
b. हाईस्कूल (कक्षा 10 ) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से अधिकतम दो विषयों, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो का चयन कर सकेगा।
c. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा 10 ) की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा-
i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो । अथवा
जो परीक्षार्थी किसी विषय की परीक्षा के प्रयोगात्मक / आंतरिक मुख्य मूल्यांकन / प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु लिखित (सैद्धान्तिक ) भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।
ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय / विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।
d. मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह अथवा परिषद् द्वारा
निर्धारित अवधि के अंदर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिये परीक्षार्थी (संस्थागत / व्यक्तिगत) उस विद्यालय, जहा वह परीक्षार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा, जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था।
c. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेंगे ।
1. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु० 200.00 ( रू० दो सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु० 50.00 प्रमाणपत्र – सह – अंकपत्र पचास मात्र) शुल्क देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु० 100.00 (रू० एक सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू० पचास मात्र ) प्रमाणपत्र – सह – अंकपत्र शुल्क देय होगा । (रू०
g. (i) बिन्दु c के उप बिन्दु i में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय / विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार
नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा-
1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय / विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र – सह – अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष / वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।
अथवा
2. परीक्षार्थी के पास यह विकल्प भी होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की हाईस्कूल (कक्षा 10 ) की
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