उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों को 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात अनुमन्य अर्जित अवकाश का उपभोग करने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सचिव सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 जिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का सम्बन्धित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं।
कलैण्डर वर्ष में कुल अनुमन्य 31 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग सम्बीयत वर्ष में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।
राजकीय कार्मिकों को अनुमन्य उपार्जित अवकाश के शेष नियम यथावत् रहेंगे। संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा। यह आदेश 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।
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