उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक अरविंद पांडेय के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है।
यह मामला राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अरविंद पांडेय पर सरकारी जमीन हड़पकर घर बनाने के आरोप लगे हैं।
अरविंद पांडेय के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद, प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। हालांकि, अरविंद पांडेय की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है।
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका 192/2024 (एम०एस०) सुनील यादव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2024 के अनुपालन में राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जांच करने पर ग्राम गूलरभोज के खाता सं० 64 के खसरा सं0 12ग रकबा 0.158 है0 श्रेणी 5-1/ नयी परती में निम्नवत् अवैध अतिक्रमण पाया गया है-
श्री अरविंद पाण्डे पुत्र श्री वीरेन्द्र पाण्डे
पू०-अरविंद पाण्डे प०-रास्ता/नहर उ०-अरविंद पाण्डे द०-रास्ता
उक्त रकबा दो रास्तों के मध्य है, जिनमें एक रास्ते के किनारे से सिंचाई की नहर होकर जाती है, इस रकबे पर उपरोक्त अतिक्रमण चिन्हित किया गया है।
अतः मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका सं0 295/2022 में दिनांक 13.11.2024 को पारित आदेश तथा याचिका (सिविल) सं० 1294/2020 में दिनांक 06.11.2024 को पारित आदेश तथा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका सं० 192/2024 में दिनांक 26.12.2024 को पारित आदेशों के अनुपालन में आपको आदेशित किया जाता है कि 15 दिवस के भीतर उक्त अतिक्रमण को स्वयं हटा लें अन्यथा कि दशा में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी
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