प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी-शिक्षक-कार्मिकों के साथ ही विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सोशल साइट्स व दैनिक समाचार पत्रों में कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करते हुये विभाग के विरूद्ध बयानबजी कर रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है।
उक्त प्रवृत्ति को रोकने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी-शिक्षक कार्मिकों के साथ ही विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को सोशल साइट्स व दैनिक समाचार पत्रों में बयान देने पर रोक लगाई जाती है। यदि किसी विभागीय कार्मिक – शिक्षक या संगठन के प्रतिनिधि को अपनी बात रखनी है तो वह सक्षम स्तर पर विभागीय अधिकारी के सम्मुख अपनी बात रखेंगे।
विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से दैनिक सामाचार पत्रों में महानिदेशक व निदेशक स्तर के अधिकारी ही अपना वक्तव्य देंगे। यदि किसी अन्य अधिकारी- कार्मिक-शिक्षक तथा संगठन के प्रतिनिधि द्वारा विभाग के विरूद्ध बयान दिया तो सम्बन्धित के विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
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