सस्पेंस खत्म, चुनाव चिह्न आवंटन शुरू; HC से राहत मिलते ही EC ने जारी किया आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिह्न आवंटन शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया आज भी चलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले आरक्षण नियमावली के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने स्थगन हटा दिया।
हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किंतु-परंतु के बादल अब चुनाव चिह्न आवंटन के साथ ही छंट गए। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिलों में सोमवार को दोपहर दो बजे से चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो मंगलवार को भी चलेगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और आगे का शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। इससे चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के चेहरे भी खिल गए हैं। यद्यपि, यह भी साफ किया गया है कि किसी पद पर दो जगह मतदाता सूची में नाम के मामला होने पर बाद में निर्वाचन याचिका दाखिल की जा सकती है।
पंचायत चुनाव का विषय इस बार सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में रहा है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक कार्यकाल में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो दो सप्ताह तक पंचायतें नेतृत्व विहीन रहीं।
इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए कसरत शुरू हुई और 21 जून को कार्यक्रम घोषित किया गया। इसके लिए दो जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन, आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन न होने पर हाईकोर्ट ने इसमें स्थगनादेश दे दिया था। नतीजतन, आयोग ने 24 जून को चुनाव कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया था।
27 जून को हाईकोर्ट ने स्थगनादेश को समाप्त किया और फिर 28 जून को आयोग ने चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी की। इसके तहत नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी हो चुकी है।
इस बीच ऐसे प्रत्याशियों का मामला उछला, जिनके नाम शहरी निकायों व पंचायत की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने भी इससे संबंधित मामले में चल रहे इस पर प्रश्न उठाए। परिणामस्वरूप आयोग ने सोमवार को होने वाली चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी थी।
इन सब परिस्थितियों में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इसे लेकर तमाम किंतु-परंतु उठने लगे। यद्यपि, आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टता को लेकर याचिका दाखिल की।
सोमवार को हाईकोर्ट से स्पष्टता मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटन के आदेश जारी कर दिए। सोमवार को दोपहर दो से शाम छह बजे तक आवंटन हुआ। मंगलवार को भी इनका आवंटन होगा। आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव का आगे का कार्यक्रम यथावत रहेगा।

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