इकबालपुर चीनी मिल पर पेराई सत्र 2023-24 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में। विषय :
उपर्युक्त विषयक आप विदित ही हैं कि उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 में गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किये जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है। उल्लेखनीय है कि मै० धनश्री एग्रो प्रो० प्रा० लि०, इकबालपुर, जनपद हरिद्वार पर गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2023-24 का आतिथि तक रू० 20.36 करोड़ की धनराशि बकाया है, जबकि राज्य की अन्य समस्त सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।
2. गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान किया जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान न किये जाने से जहां एक ओर गन्ना किसानों में आकोश उत्पन्न होता है, वहीं किसानों द्वारा आन्दोलन किये जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में इकबालपुर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा मिल पर पेराई सत्र 2023-24 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान माह जुलाई 2024 तक किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० धनश्री एग्रो प्रो० प्रा० लि०, इकबालपुर, जनपद हरिद्वार पर गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2023-24 का आतिथि तक बकाया धनराशि रू० 20.36 करोड़ का भुगतान दिनांक 15 जुलाई 2024 से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।
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