ग्रीष्मऋतु के दृष्टिगत वर्तमान में मौसम सम्बन्धी विश्लेषण एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानो के अनुसार तापमान में अत्याधिक वृद्धि दर्ज किये जाने की सम्भवना है, जिससे उच्च तापमान का प्रभाव स्कूली छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर पड़ने से प्रतिकूल प्रभाव जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार, ऊष्माघात (लू-लगना) निर्जलीकरण Dehydration के दृष्टिगत आगामी हीट वेव की सुरक्षात्मक कार्यवाही ससमय किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।
अतः वर्तमान में देखी जा रही उच्च तापमान की समस्या के कारण जनपद में संचालित (कक्षा 1 से 12 तक) समस्त राजकीय सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो की समय सारणी को ग्रीष्मकाल के दौरान अल्पकाल समय प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक संचालित करने के आदेश प्रभावी किये जाते हैं।
उपरोक्त आदेश के विचलन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के सुसंगत प्राविधानों को उल्लंघन माना जायेगा।

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