यहां इन कारणों से ई-रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक।।.देहरादून से बड़ी खबर आ रही है यहां परिवहन विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, हरिद्वार और रूड़की में ई-रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. गढ़वाल आयुक्त एवं आरटीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में सप्ताहांत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में देहरादून मंडल के शहरों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारना चर्चा का मुख्य विषय रहा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूड़की और विकासनगर क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से यातायात की गंभीर समस्या है। कई ई-रिक्शा भी नियम विरुद्ध हाईवे व मुख्य मार्गों पर दौड़ रहे हैं। इसे देखते हुए पांडे ने ई-रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी. इसके अलावा, आरटीए ने पुराने ई-रिक्शा के परमिट को नवीनीकृत नहीं करने का भी फैसला किया।विभाग अब स्थानीय लोगों को घर-घर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीएनजी और बैटरी चालित ऑटो रिक्शा के लिए परमिट जारी करेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और आरटीए सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि इसके अलावा, विभाग अन्य मार्गों पर उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रों में उनके संचालन के अनुसार विशिष्ट केंद्रों को भी चिह्नित करेगा। अधिकारी अब से ई-रिक्शा द्वारा उल्लंघन पर मौजूदा चार गुना जुर्माना भी लगाएंगे।
शर्मा ने यह भी बताया कि आरटीए ने शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट के तहत मिनी बसों और बसों के संचालन को भी मंजूरी दी है।बैठक में टिहरी में दो नए रूटों और उत्तरकाशी में 15 नए रूटों पर यात्री वाहन चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
वरिष्ठ अधिकारियों ने परिवहन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि स्थानीय सार्वजनिक परिवहन वाहन विभाग द्वारा जारी परमिट के विपरीत अन्य मार्गों पर नहीं चल रहे हैं।पांडे ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और रूड़की में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिये हैं. इसके अलावा आरटीए ने देहरादून में बसों, टैक्सियों, कैब, मिनी बसों, विक्रमों, ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा में जीपीएस लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को 30 अप्रैल तक स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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