राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट, यूपीएस भी होगी लागू, कई योजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी।
उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को धामी सरकार ने पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दे दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला भी किया है। कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों फैसले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। वहीं, कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार नीति को मंजूरी देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दिखा दी।
कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में कुछ विभागों में मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य भी यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
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