राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पाडे ने बताया कि आज परिषद द्वारा स्थानांन्तरण एक्ट 2017 में कार्मिक संघों के प्रदेश अध्यक्ष/महांमंत्री एंव जनपद अध्यक्ष/महामंत्री को वार्षिक स्थानांन्तरण से दी गयी छूट के सम्बध में श्री आनन्द वर्द्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन से मिलकर ज्ञापन देते हुए अवगत कराया गया कि शासन के विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या- 12/xxxvi-(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 5 जनवरी 2018 से जारी ’’उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांन्तरण अधिनियम-2017 के बिन्दु संख्या 17 (घ) में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा दो वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक की अवधि में नहीं किये जायेगेे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे’’ की व्यवस्था की गयी है किन्तु परिषद के संज्ञान में आया है कि स्वास्थ्य विभाग में उक्त व्यवस्था को मात्र विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों तक ही लागू किया गया है एंव परिसंघों के पदाधिकारी स्थानांन्तरित कर दिये गये हैं।
ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया कि इस सम्बध में परिषद के विरोध के फलस्वरूप स्वास्थ्य विभाग द्वारा महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जबकि स्थानांन्तरण एक्ट में स्वत स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था समस्त मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों हेतु परिषद की ही मंाग पर बनायी गयी है। उक्त के क्रम में परिषद का मानना है कि उपरोक्त संदर्भित प्रकरण के सम्बध मेें शासन के कार्मिक विभाग के स्तर से स्पष्टीकरण जारी किया जाना अति आवश्यक है। अतः मुख्य सचिव महोदय से मांग की गयी कि उक्त के सम्बध में शासन स्तर से पुनः स्पष्टीकरण जारी किया जाय।
श्री पांडे ने बताया कि आज मुख्य सचिव महोदय से पुनः गोल्डन कार्ड, की सेवा में आ रहे व्यवधान को लेकर प्रदेश के कार्मिकों की शिकायत से अवगत कराया गया एंव शीघ्रातिशीघ्र गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को सुचारू किये जाने हेतु हस्तक्षेप की मांग की गयी।
परिषद द्वारा प्रस्तुत मांगों पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सकारात्मक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
(

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -
