*एसएसपी दून की सख्ती अपराधियो पर पड़ रही भारी*
*गुण्डा अधिनियम के तहत 01 आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार*
*जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह हेतु जिला बदर करने के दिये थे आदेश*
*पुलिस द्वारा अभियुक्त को आशारोड़ी बॉर्डर पर ले जाकर किया जनपद की सीमा से बाहर*
*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*
*अभियुक्त पर चोरी, नकबजनी व आर्म्स एक्ट के अभियोग हैं पंजीकृत*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा गुण्डा अधि0 के तहत 01 अभियुक्त को जिला बदर किया गया।
थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त फिरोज पुत्र काबुल हसन निवासी- बड़ा भारूवाला थाना क्लेमेंट टाउन जनपद देहरादून आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी, नकबजनी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त फिरोज में धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 02/08/2025 को पुलिस द्वारा अभियुक्त फिरोज उपरोक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गयी। उक्त कार्रवाई के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।
*नाम पता अभियुक्त*
फिरोज पुत्र काबुल हसन निवासी- बड़ा भारु वाला, थाना क्लेमेंट टाउन, जनपद देहरादून, उम्र – 27 वर्ष
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*
(1)- मु0अ0स0 17/2023 धारा 356/379/411/420/34 भादवि, थाना क्लेमेंटाउन, देहरादून
(2)- मु0अ0स0 18/2023 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट, थाना क्लेमेंटाउन, देहरादून
(3)- मु0अ0स0 787/2022 धारा 379/411/34 भादवी, थाना क्लेमेंटाउन, देहरादून

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