वार्षिक स्थानान्तरण सत्र-2024 के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षको को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण किये जाने विषयक।
उपर्युक्त विषयक निदेशालय के विभिन्न आदेशों के द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024 के अन्तर्गत प्रवक्ता संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों में स्थानान्तरण किये गये, स्थानान्तरण आदेशों में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि स्थानान्तरण / पदस्थापना उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेगी,
जिसमें उल्लिखित है कि “कोई स्थानान्तरण / पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिहंनगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय”। स्थानान्तरण आदेशों में कार्यभार ग्रहण करने की समय सीमा आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिन निर्धारित की गयी है, साथ ही उक्त याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यभार मुक्त किये जाने की समय सीमा प्रतिस्थानी (अतिथि शिक्षक सहित) आने के उपरान्त प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 10 दिवस माने जायेगें। अतः तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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