उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानानारण अधिनियम, 2017 की चारा-18(1) के अन्तर्गत पठित स्थानानारण समिति की संस्तुति के क्रम में दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित स्नातक प्राचार्य को उनके नाम के सम्मुख कॉलम में अंकित
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