शिक्षा का अधिकार अधिनियम. विद्यार्थियों के नामांकन न करने पर इन स्कूलों की मान्यता हुई रद्द।।
शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने में विफल रहने और विभाग को अपनी अल्पसंख्यक स्थिति साबित नहीं करने पर सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) प्रदीप रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि
2023 में आरटीई अधिनियम के तहत सन वैली स्कूल में नामांकन के लिए औसतन 25 छात्रों को सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, इन 25 छात्रों के माता-पिता ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) से संपर्क किया और बताया कि स्कूल ने आरटीई अधिनियम के तहत उनके बच्चों का नामांकन नहीं किया है। उन्होंने कहा, इसके आलोक में आयोग ने शिक्षा विभाग और सन वैली स्कूल के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई।
उन्होंने आगे बताया कि बैठक में स्कूल ने दावा किया कि उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, स्कूल अपनी अल्पसंख्यक स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहा।
रावत ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों का नामांकन करने के संबंध में सन वैली स्कूल के अधिकारियों की कई चेतावनियों के बावजूद, उन्होंने इन चेतावनियों की उपेक्षा की। लगभग एक वर्ष के दौरान कई चेतावनियों के बाद, शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूल की मान्यता रद्द करने का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा, नतीजतन, मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, संबद्धता रद्द करने का एक पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक (डीईई) को भेजा गया था, जिन्होंने हाल ही में स्कूल की मान्यता रद्द करने को मंजूरी दे दी है
नतीजतन, शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत छात्रों का नामांकन नहीं कर पाने के कारण सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. रावत ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में, लगभग 2000 छात्र वहां पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के करियर की संभावनाओं को देखते हुए विभाग ने 2025-2026 सत्र में नामांकन के लिए देहरादून में 19 निजी स्कूलों की पहचान की है
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