भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2584/औ0वि0 / 147-ख/2001, दिनांक 03 दिसम्बर, 2001, शासनादेश सं0 2439/VII- 1/2011/147-ख/2001, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश सं0 1617/VII-A-I/ 2021-147ख/2001 टीसी-2, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अभिवृद्धि करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ढांचा स्थापित किया गया है।
2. वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के सुनियोजित वैज्ञानिक विधि से दोहन किये जाने पर निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उसमें वृद्धि किये जाने के साथ-साथ खनिज प्रशासन एवं तकनीकी विशेषज्ञता को सुदृढ किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में भूतत्व एव खनिकर्म विभाग के ढांचे में पूर्व सृजित 186 पदों में से निम्नलिखित तालिका के कॉलम-7 के अनुसार 19 पदों को समाप्त करने तथा तालिका के कॉलम 5 के अनुसार 61 अतिरिक्त / नवीन पदों को सृजित करते हुए तालिका के कॉलम-6 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ढांचा पुनर्गठित (कुल 228 पद) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
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