शिथिलीकरण नियमावली लागू, अब पूरी हो सकेगी कर्मचारियों के प्रमोशन की मुराद आदेश के अनुसार, कर्मचारी पूरे सेवाकाल में केवल एक बार ही प्रमोशन के मानकों में छूट ले सकते हैं।उत्तराखंड में शिथिलीकरण नियमावली लागू कर दी गई है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब कर्मचारियों के प्रमोशन की मुराद पूरी हो सकेगी। साथ ही पदोन्नति के मानकों में भी छूट मिल सकेगी।
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा: अर्थात् :-
परन्तु यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।

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