पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-257503/XII (1)/2024/86(15)2013/ई-68985 दिनांक 30 नवम्बर, 2024 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा-130 की उपधारा (6) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01 दिसम्बर, 2024) के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा
नई जिला पंचायत के गठन होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, को प्राधिकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। जिला पंचायत, चमोली का कार्यकाल समाप्त होने तथा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 242/2024 (एम०एस०), रजनी भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2024 में आंशिक संशोधित करते हुये जिला पंचायत, चमोली हेतु जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, चमोली को कार्यालय आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2025 के द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया।
2-उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती रजनी भण्डारी, प्रशासक, जिला पंचायत, चमोली द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपील संख्या-50/2025 रजनी भण्डारी बनाम राज्य व अन्य दायर की गई, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2025 को अन्तरिम आदेश निर्गत करते हुये याचिकाकर्ता श्रीमती रजनी भण्डारी को पुनः प्रशासक के रूप में बहाल करने के निर्देश दिये हैं तथा अनुपालन आख्या से एक सप्ताह में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के उक्त आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रजनी भण्डारी जिला पंचायत, चमोली में प्रशासक के पद पर बहाल किया जाता है।
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