अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे।
उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या अशा०/छः(4)/35/2017/5046- 48/2024-25 दिनांक 01 जून, 2024 के द्वारा शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं सामूहिक बीमा इकाई, देहरादून से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 01 अप्रैल, 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सामूहिक बीमा पॉलिसी से आच्छादित किये जाने हेतु संगठन एवं विभाग के साथ एक बैठक आयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के क्रम में शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं सामूहिक बीमा इकाई, देहरादून द्वारा मेल से प्राप्त पत्र में बैठक की तिथि को निम्नांकित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है।
अतः शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं सामूहिक बीमा इकाई, देहरादून द्वारा बैठक हेतु चाही गयी सूचना निम्न् प्रारूप पर एक्सल सीट में तैयार कर ई मेल एवं हार्ड कॉपी में अनिवार्यतः तीन दिन के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ससमय बैठक की तिथि निर्धारित करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके।
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