ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को बनेगा प्रस्ताव, नियमावली पर धामी सरकार की यह तैयारी
उ त्तराखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने नगर निकाय ऐक्ट और नियमावली में संशोधन का काम तेज कर दिया है।
इसके बाद ही सरकार वार्डवार आरक्षण का निर्धारण कर पाएगी।
नगर निकायों में फिलहाल एक सितंबर तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस बीच चुनाव में देरी का मामला फिर कोर्ट में पहुंचने से विभाग के स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसलिए विभाग किसी भी स्थिति में सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
फिलहाल शासन के स्तर पर चुनाव से पहले एकल सदस्यीय आयोग की संस्तुति के क्रम में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए नगर निकाय ऐक्ट में संशोधन किया जाना है। शहरी विकास विभाग ने यह काम तकरीबन पूरा कर लिया है, साथ ही ऐक्ट को लागू करने के लिए नियमावली में भी संशोधन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।
संशोधित ऐक्ट और नियमावली को आगामी कैबिनेट में रखा जा सकता है। जिसे कैबिनेट मंजूरी के बाद शासन आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा, इसमें मेयर, चेयरमैन का आरक्षण निदेशालय, जबकि वार्ड सदस्यों का आरक्षण जिलाधिकारी के स्तर से तय किया जाएगा।
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शासन राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए हरी झंडी दे पाएगा। इस तरह अगस्त तक प्रदेश में निकाय चुनाव हो सकते हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु के मुताबिक चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।
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