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Big breaking :-रिटायरमेंट से 1 दिन पहले मिला 4 साल से अटका प्रमोशन

 

रिटायरमेंट से 1 दिन पहले मिला 4 साल से अटका प्रमोशन, नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुजाता ने कहा था कि बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण विभाग में उनकी पदोन्नति चार साल से लंबित है।

नैनीताल हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस की चेतावनी के बाद महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग ने उप निदेशक सुजाता को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया। सुजाता 30 अप्रैल को रिटायर हो रही हैं।

वह चार साल से इस पद पर पदोन्नति की बाट जोह रही थीं। कोर्ट ने बीते दिनों आदेशों का पालन नहीं करने पर विभागीय सचिव को चेतावनी देते हुए उनसे पूछा था कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाए?

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुजाता ने कहा था कि बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण विभाग में उनकी पदोन्नति चार साल से लंबित है। जबकि कोर्ट ने पांच सितंबर 2024 में उनकी पदोन्नति को लेकर निर्देश दिया था, इसके बाद भी उनका प्रमाेशन नहीं किया गया।

याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता सुजाता का कहना था कि छह माह बाद वह सेवानिवृत्त होने वाली हैं, इसलिए सरकार जानबूझकर उन्हें पदोन्नति नहीं दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को विभागीय अपर सचिव प्रशांत आर्य ने सुजाता की पदोन्नति से संबंधित आदेश जारी कर दिया।

विभाग के जवाब दाखिल करने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

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Author: Swati Panwar
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