एतद्वारा, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अस्थाई /अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी निर्गत आदेश संख्या-24077 दिनांक 23 अगस्त, 2025 को अतिक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में लागू उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-12 की उपधारा (2) के अधीन कुलपति चयन के सम्बन्ध में गठित
अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से धारा-12 की उपधारा (1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत प्रो० रमाकान्त पाण्डेय, निदेशक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रेत्तर आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति नियुक्त किया जाता है।
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