प्रीपेड मीटर लेने वालों को बिजली बिल में चार फीसदी रियायत, इतनी देनी होगी सिक्योरिटी
एक साल में कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एकबार ही सामान्य से प्रीपेड और प्रीपेड से सामान्य में अपना बिजली कनेक्शन बदलवा सकता है। प्रीपेड कनेक्शन लेने पर बिजली मूल्य के सापेक्ष सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी।
बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा निगम ने सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं से विकल्प मांगे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को तीन से चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। सिंगल फेस मीटर लगाने को पांच हजार और थ्री फेस मीटर पर दस हजार सिक्योरिटी देनी होगी।
विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली दरों का ऐलान करने के साथ ही प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर भी ऊर्जा निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी क्रम में ऊर्जा निगम ने आम बिजली उपभोक्ताओं से प्रीपेड मीटर लगाने के लिए विकल्प मांगे हैं।
एक साल में कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एकबार ही सामान्य से प्रीपेड और प्रीपेड से सामान्य में अपना बिजली कनेक्शन बदलवा सकता है। प्रीपेड कनेक्शन लेने पर बिजली मूल्य के सापेक्ष सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मीटर की लागत, उपकरण सामग्री को सिक्योरिटी ली जाएगी। बीपीएल से ये सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी।
प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट भी दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये छूट चार प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत छूट मिलेगी। अस्थाई कनेक्शन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
उपभोक्ताओं को वोल्टेज रिबेट, सरचार्ज, पॉवर फैक्टर सरचार्ज, अधिक भार पर पैनल्टी नहीं लगाई जाएगी। न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपये और अधिकतम रिचार्ज 15 हजार का किया जा सकेगा। प्रीपेड मीटर लेने से पहले यदि पिछले बकाया का भुगतान नहीं किया गया, तो 20 से 50 प्रतिशत तक का बकाया पैसा समायोजित होगा।
आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं से प्रीपेड मीटर को लेकर विकल्प मांगे गए हैं। प्रीपेड मीटर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट देने का भी प्रावधान है।
अजय अग्रवाल, निदेशक प्रोजेक्ट ऊर्जा निगम
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