जनपद उधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र में दो साल बाद जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।
– पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि बीती 27-07-2022 को रेलवे कालोनी निवासी जगदीश उर्फ साधू पुत्र बीरबल निवासी का शव पाण्डे कालोनी, गोपीपुरा, काशीपुर क्षेत्र में रमेश उर्फ पप्पू के खेत की मेड पर मिला था।
जिसके बाद मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती ने 22 मार्च 2023 को दी गई तहरीर के आधार पर धारा-302 आईपीसी बनाम रमेश उर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा, काशीपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कुण्डा विक्रम सिंह राठौर के सुपुर्द की गई। जांच के दौरान मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती से उक्त घटना के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि 27 जुलाई 2022 की शाम के 5.00 बजे रमेश ऊर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा ने उसके घर आकर बताया था कि मृतक जगदीश ऊर्फ साधू मेरे खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है। मृतक के सिर पर चोट का निशान था, जिसके आधार पर उसने मुकदमा दर्ज कराया था।
घटनास्थल जंगल के किनारे खेत का होने तथा आस पास कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं मिल पाने तथा घटना का कोई चश्मदीद गवाह व अन्य गवाह नहीं होने के कारण फोरन्सिक टीम की सहायता लेकर संदिग्ध अभियुक्त रमेश ऊर्फ पप्पू का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया।
पॉलीग्राफ टेस्ट में रमेश ऊर्फ पप्पू ने जगदीश ऊर्फ साधू की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि मैंने जगदीश ऊर्फ साधू के 800 रुपये मजदूरी के देने थे। घटना के दिन 3.00 बजे मैं पाण्डे कालोनी में अपने धान के खेत की मेड़ पर पानी निकलने के लिये मेड बना रहा था। उसी समय जगदीश ऊर्फ साधू वहां पर आया और मुझसे अपनी मजदूरी के 800 रुपये मांगने लगा और गालियां देने लगा, तो गुस्से में आकर उसके सिर पर फावड़े से वार किया तो एक ही बार में जगदीश ऊर्फ साधू जमीन पर गिर गया और मर गया।
रमेश ने बताया कि मुझे पहले से ही पता था कि जगदीश ऊर्फ साधू अक्सर शराब पीकर खेतों में व सड़क के किनारे पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके घर पर जाकर बता देता हूं कि जगदीश ऊर्फ साधू शराब पीकर मेरे खेत में पड़ा है और इसकी शराब पीकर जगह-जगह पड़े होने की पुरानी आदत के कारण मेरे पर कोई शक नहीं करेगा
और जब मैंने यही बात घटना के बाद जगदीश ऊर्फ साधू के घर जाकर बतायी तो उसके परिवार वाले ने कहा कि हम अभी उसे उठाकर ले आते हैं और मैं अपने घर पर चला गया। रमेश के कबूलनामे के आधार पर 4 जुलाई 2024 को रमेश ऊर्फ पप्पू को उसके जुर्म धारा 302 आईपीसी से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर मुकदमे में धारा-201 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गयी है
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