जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
नैनीताल। उत्तराखण्ड में जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ मंगलवार को करेगी सुनवाई।
मामले के अनुसार, उधम सिंह नगर के जिला पंचायत में प्रशासक तैनात किये जाने का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है।
निवर्तमान जिलापंचायत सदस्य सुमन सिंह की तरफ से बीती 30 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए हैं।
निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत में भी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
याचिका में आगे कहा गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 में अंडर टेकिंग दी थी कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जायेगी जबकि अब सरकार अपने ही वादे से मुकर गई है।
प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायती राज अधिनियम में यह तय नहीं किया गया है कि प्रशासक कौन होगा ? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
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