सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2016 को अथवा इस के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-266/45/xxvii (10)/2016, दिनांक-30 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-08 (ब) के अनुसार, सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी / मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रूपये बीसं लाख मात्र) की गयी है।
- 02. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-28/03/2024-P&PW(B)Gratuity/9559, दिनांक-30 मई, 2024 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक-01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 20 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपये 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की गयी है।
03. वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-07, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-199033/xxvii(7)/E-22807/2022, दिनांक 14 मार्च, 2024 के द्वारा राज्य के राजकीय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है।
04. वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-07, उत्तराखण्ड शासन के संकल्प संख्या-289/ xxvii(7)/50(16)/2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के द्वारा जारी संकल्प के प्रस्तर-02 के बिन्दु संख्या-10 पर राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी / पेंशन राशिकरण / पारिवारिक पेंशन / मंहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/ पारिवारिक पेंशन केन्द्र के समान दिये जाने की वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुति को स्वीकार किया गया है।
05. उत्तराखण्ड राज्य में वेतन एवं पेंशन की समता (parity) भारत सरकार से होने के दृष्टिगत भारत सरकार के स्तर से निर्गत शासनादेशों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अंगीकृत (adopt) किया जाता है। सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी / मृत ग्रेच्युटी भी पेंशनरी लाभों के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस प्रकार पेंशन की parity भारत सरकार से होने के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के
मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 30.07.2024 को जारी पूर्वानुमान (के अनुसार दिनांक से दिनांक 01.08.2024 तक उत्तराखण्ड राज्य के कई जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा (रड अलर्ट) तथा गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने / गिरने की सम्भावना व्यक्त की गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये जा रहे बुलेटिन एवं एडवाइजरी तथा वर्तमान में जनपद अन्तर्गत एवं पहाड़ी जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों का जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 (2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए (कक्षा 01 से 12 तक संचालित) समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाडी केन्दो का संचालन दिनांक 31.07.2024 (बुधवार) को बन्द रहेगा।
अतएव निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। दिनांक 30 जुलाई, 20241
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