उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 हेतु विज्ञापित पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 के प्रावधान लागू होने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 77/23/E-01/DR/ PCS/2023-24 दिनांक 12.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें; जिसके माध्यम से विज्ञापन संख्या-A-2/E-1/PCS/2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होने के आधार पर पदों की गणना करते हुए संशोधित अधियाचन आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
2. इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराये गये पत्रों को मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी एवं वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी के पूर्व विज्ञापित पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की गणना के आधार पर आंकलित किये गये पदों को सम्मिलित करते हुए भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न कराने का
कष्ट करें
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