Big breaking :-पौड़ी DM ने स्कूलों और आंगनबाड़ी क़ो लेकर जारी किया ये आदेश - News Height
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Big breaking :-पौड़ी DM ने स्कूलों और आंगनबाड़ी क़ो लेकर जारी किया ये आदेश

उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने अपने पत्र संख्या-2399/6-28 दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 के द्वारा गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के मानव एवं वन्यजीव संघर्ष के दृष्टिगत संवेदनशील होने एवं शीतऋतु में दिन की अपेक्षा में रात की समयावधि अधिक होने के फलस्वरूप वन्यजीवों की समय पूर्व सक्रियता दृष्टिगोचर होने एवं जनपद अन्तर्गत कतिपय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के मार्ग वन क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण मानव एवं वन्यजीव संघर्ष की घटनायें घटित होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत अवस्थित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो के संचालन में समयावधि परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-34 की उपधारा (ड) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये छात्रहित/लोक हित में जनपद अन्तर्गत अवस्थित शासकीय/अर्द्धशासकीय / गैर शासकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में माह दिसम्बर-2025 की अवधि में पठन-पाठन का कार्य समय प्रातः 09:15 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 03:00 बजे के पश्चात संचालित नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम/बाल विकास अधिकारी, पौड़ी आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। जनपद अन्तर्गत यदि किसी विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र में उक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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Author: Pankaj Panwar
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