उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा०नि०आ०अनु-2/4324/2025 दिनांक 21 जून, 2025 तथा अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के क्रम में आयोग की विज्ञप्ति संख्या 1142/रा0नि0आ0-2/4324/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन सकुशल सम्पन्न होने के फलस्वरूप आज दिनांक 01.08.2025 को सायं 06,00 बजे से निष्प्रभावी की जाती है।

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