सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों पर आरक्षण को लेकर आदेश राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में
।कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-92/XXX(2)/ 2021- 3 (15)2012 दिनांक 01.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुलन सन्दर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01.04.2021 के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स से तैनाती हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या भी आंकलित करते हुए तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग / अधियाचन प्रेषित किया जाये
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