सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के पद पर डाउनग्रेड पदोन्नति
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-06 (04) / 43 / 29848 / 2021-22 दिनांक 23 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के पद पर डाउनग्रेड पदोन्नति की कार्यवाही अधिनियम / विनियम में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार किये जाने अथवा शासनादेश दिनांक 28.10.2020 एवं शासनादेश 05.01.2022 के अनुसार किये जाने पर दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2 तद्कम में अवगत कराना है कि डाउनग्रेड प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य बनाये जाने विषयक विनियम संशोधन (अधिसूचना सं0-531 दिनांक 25.04.2018) एवं शासनादेश दिनांक 28.10.2020 एवं दिनांक 05.01.2022 में कोई विरोधाभास नहीं है। विनियम के प्राविधनानुसार डाउनग्रेड प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य बनाये जाने हेतु वरिष्ठतम सहायक अध्यापक / प्रवक्ता के विषय में उल्लेख किया गया है जबकि अर्ह वरिष्ठतम सहायक अध्यापक / प्रवक्ता उपलब्ध न होने की स्थिति में अंग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विनियम मौन है जिसे शासनादेश दिनांक 05.01.2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है ताकि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और डाउनग्रेड प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा
सके। अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि डाउनग्रेड प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य बनाये जाने विषयक विनियम संशोधन दिनांक 25.04.2018 एवं शासनादेश दिनांक 28.10. 2020 एवं दिनांक 05.01.2022 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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