UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-नई व्यवस्था…यूसीसी लागू होने पर निकाय स्तर पर होगा विवाह और तलाक का पंजीकरण

NewsHeight-App

नई व्यवस्था…यूसीसी लागू होने पर निकाय स्तर पर होगा विवाह और तलाक का पंजीकरण

यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली लागू होने पर विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है और प्रक्रिया भी आसान नहीं होती।

यूसीसी लागू होने के साथ विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास शीघ्रता से पहुंचना जरूरी है, इसलिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि अब निकायों के सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, जो यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में जमा किया जाएगा। इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top