उत्तराखंड में बढ़ते गन कल्चर पर हाई कोर्ट सख्त, डीजीपी से पूछा- कैसे रोकेंगे अपराध? रिपोर्ट दो
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराध और ‘गन कल्चर’ पर सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव और डीजीपी को अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए दो सप्ताह में एक विस्तृत योजना पेश करने का आदेश दिया है, साथ ही अवैध खनन पर भी
उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और गन कल्चर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को गृह सचिव और डीजीपी को अवैध हथियार के खिलाफ दो सप्ताह में विस्तृत योजना पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अवैध खनन रोकने के लिए भी एसओपी बनाने को कहा है।
नैनीताल में 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व के आदेश पर डीजीपी, गृह सचिव और डीएम नैनीताल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जबकि एसएसपी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
अदालत ने उत्तराखंड के गृह सचिव और डीजीपी से पूछा कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन अपहरण, बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सरेआम गोलीकांड, उसके बाद ऊधमसिंह नगर में गोली मारकर हत्या और नौंवी के छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारने की घटना हो गई। कोर्ट ने घटनाओं से जुड़ी वीडियो को सचिव गृह और डीजीपी को एक बार देखने को कहा। उन्होंने कहा कि वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सवाल किया कि गन कल्चर और इस तरह की घटनाओं को वे कैसे रोकेंगे? कोर्ट ने यह भी कहा कि खनन में फेल, चुनाव कराने में किसी की सुरक्षा नहीं और अब स्कूल में शिक्षक सुरक्षित नहीं। प्रदेश में दूसरे राज्य के खनन माफिया सक्रिय हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। इसको रोकने के लिए दो सप्ताह के भीतर एसओपी पेश करें।
कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारे जाने को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि लोकल पुलिस नियमित चेकिंग कर रही होती तो बच्चे के पास तमंचा नहीं होता। जबकि उसका पिता आरोपी है। उसको पकड़ते वक्त घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। कोर्ट ने इसपर एक डिटेल एसओपी पेश करने को कहा। हर महीने पुलिस से नियमित जांच को भी कहा है। डीजीपी दीपम सेठ ने कोर्ट को बताया कि काशीपुर मामले में छात्र के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है।
हथियार तस्करों को पकड़ो, बेचने वालों पर कार्रवाई करो
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवैध हथियारों के तस्करों पर सवाल करते हुए कहा कि यदि उन्हें जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा, तो वे अवैध हथियार बेचते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे नशे का काम करने वाले एक आरोपी के पकड़े जाने पर दूसरे से काम शुरू करवा दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि सप्लायरों को पकड़ो, इससे अवैध हथियार बेचने वालों और सप्लाई करने वालो पर रोक लग जाएगी। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ो, यदि वो बंद होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
स्कूल गोलीकांड पर एसओपी पेश करें
कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारे जाने को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि लोकल पुलिस नियमित चेकिंग कर रही होती तो बच्चे के पास तमंचा नहीं होता। जबकि उसका पिता आरोपी है। उसको पकड़ते वक्त घर की तलाशी क्यों नही ली गई। कोर्ट ने इसपर एक डिटेल एसओपी पेश करने को कहा। हर महीने पुलिस से नियमित जांच को भी कहा है। डीजीपी दीपम सेठ ने कोर्ट को बताया कि काशीपुर मामले में छात्र के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है।
उत्तराखंड में 4415 शस्त्र लाइसेंस
डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में कुल 4415 शस्त्र लाइसेंस हैं। पुलिस ने अवैध तमंचों के विरुद्ध तीन वर्ष के भीतर 1550 केस दर्ज किए हैं। कुल 1700 लोगों से 3000 शस्त्र जब्त किए हैं। कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त भी किए हैं। सोशल मीडिया में तमंचों के साथ वीडियो डालने वाले 73 केसों में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है

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