*संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हरि कृष्ण बिजल्वाण ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत जी का जताया आभार,*
आज का दिन नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग कौंसिल उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है, अब नर्सिंग कौंसिल द्वारा अधिक स्वतंत्र रूप से उत्तराखंड के मूलनिवासियों और अभ्यर्थियों के हितों में फैसले होंगे बाहरी और फर्जी लोगों पर होगी कार्यवाही,
उत्तराखंड के सच्चे हितैषी माननीय मंत्री जी का बारम्बार धन्यवाद, बिजल्वाण ने बताया कि कई वर्षों से लंबित हमारी मांग जो की नर्सिंग काउंसिल में गर्वनिंग बॉडी की थी शासन में काफी समय से लंबित थी नर्सिंग संगठन द्वारा लगातार माननीय मंत्री जी से निवेदन करने पर नर्सिंग काउंसिल में चुनाव के उपरांत कुछ सदस्यों का चयन कर लिया गया था किंतु कुछ सदस्य अभी विधानमंडल से चयन होना बाकी था और इस अधिनियम को सदन के पटल पर रखना भी आवश्यक था जिसको आज गैरसैण में सत्र के प्रथम दिवस पर नियम 53 के तहत माननीय संसदीय एवं कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी द्वारा पटल पर रखा गया
और माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया यह अधिनियम नर्सिंग काउंसिल के सुचारू रूप से संचालन व बाहरी प्रदेशों के फर्जी तरीके से किए गए पंजीकरण, कौंसिल में नए नियमों के साथ सुधारीकरण का कार्य करेगा और चिकित्सा स्वास्थ्य में उपचार, नवाचार, नर्सिंग एजुकेशन व प्रदेश के मूल निवासियों के हितों के लिए काम करेगा,आज के अधिनियम को पारित कराने में विशेष योगदान देने वाली नर्सिंग काउंसिल की रजिस्टार श्रीमती मनीषा ध्यानी जी,महानिदेशक श्रीमती सुनीता टम्टा जी, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करते हैं प्रदेश के सभी नर्सिंग अधिकारी की ओर से माननीय मंत्री जी का आभार
**उत्तराखंड मिडवाइफरी ऑग्ज़ीलरी नर्सेज एंड हेल्थ विजिटर अधिनियम 1934 की धारा 14(2) के अंतर्गत राज्य* *विधान सभा सदन से दो नाम उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में नामित किए जाने हैं जिसमें एक महिला सदस्य नामित होनी है जिसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है इस प्रकार नामित सदस्य को विधिवत सदस्य समझा जाए,*
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