अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की चयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने विषयक आदेश जारी
कृपया उपर्युक्त विषयक निर्गत शासनादेश सं0- 34196 / 2022 दिनांक 11 मई, 2022 में कतिपय टंकण त्रुटियों के दृष्टिगत उक्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चम्पावत विधान सभा उप चुनाव के कारण उक्त जनपद में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जनपद चम्पावत को छोड़ते हुए शेष समस्त जनपदों में पूर्व में प्रभावी चुनाव आचार संहिता की तिथि 08.01.2022 से आतिथि (इस शासनादेश की तिथि) तक के समय को छोड़ते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम के प्राविधानानुसार पदों पर चयन हेतु निर्धारित 03 माह की अवशेष अवधि में पूर्व से गतिमान समस्त चयन कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3 जनपद चम्पावत में पूर्व में प्रभावी चुनाव आचार संहिता की तिथि 08.01.2022 से वर्तमान में प्रभावी चुनाव आचार संहिता की समाप्ति की तिथि तक की अवधि को छोड़ते हुए वर्तमान आचार संहिता की समाप्ति उपरान्त पूर्व से गतिमान समस्त कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित 03 माह की अवशेष अवधि में पूर्ण किया जाय।
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