उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 तथा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्राप्त अनुमोदन के ग्राम में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 306 दिनांक 28.09.2022 एवं पत्रांक 87650 दिनांक 30-12-2022 के द्वारा निर्गत नीति / गानका तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनात कुछ कार्मिकों के द्वारा सुगम क्षेत्र में रण हेतु मा. उच्च न्यायालय नेनीताल के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 2383/ 2022 में मा उच्च न्यायालय द्वारा देवविषयकप्रत्यावेदनों पर विचार कर 3 सप्ताह के अन्दर निर्णय लेने सम्बन्धी पारित आदेश
दिनांक 19.12.2022 के आलोक में परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को मान्न हुई।
स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व ज्ञानार्थ
विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्षा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण को हुए सेवा विवरणों को दिनांक 20.10.2022 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार अये गये सेवा विवरणों का ही ज्ञानान्तरण समिति द्वारा लिया गया। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानानारण निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक एवं 2 पर अकिरा कार्मिक को पदाधिकारी होने तक किसी आधार पर स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार दुर्गम स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 01 पर अंकित कार्मिक को उनके दुर्गम में ही रहने के होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इन कार्मिकों को छोड़कर पात्रता सूची में अति अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिनियम / नीति में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उनके विकल्पों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरण पर उनकी तैनाती के नवीन पद / कार्यालय के संदर्भ में संस्तुति दी गई है। उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित पद / कार्यालय के सापेक्ष किया जाता है-
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