सहकारिता विभाग अन्तर्गत “उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण / प्रशासनिक आधार / प्रशासकीय हित/ जनहित / निजी अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों की सूची
सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 21 (1) में समूह ख के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे” के आधार पर कार्य आवश्यकता एवं प्रशासकीय हित को ध्यान में रखते हुये जनपदों में कार्यरत जिला सहायक निबन्धकों को निम्नवत् स्थानों पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें