कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-85643 / XXX (2)/2022/30 (13) /2017 दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 27 के तहत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान पर किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
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