आयुष एवं आयुষ হিলা বিभागान्तर्गत राज्य में संचालित चिकित्सालयों में पदों का सूजन किये जाने के सम्बंध में।
देहरादून: दिनांक भार्च, 2024 उच्चीकृत राजकीय
उपरोक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक पिरोलिये गरी निर्णय के क्रम में आयुष एवं মানুষ शिक्षा विभागान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग के अधीन राज्य में संचालित उच्यत राजकीय आयुर्वेदिक चिकिनसालयों में विभागीय आवश्यकतानुसार जनहित में विभिन्न संदगी के महत्वपूर्ण कुल 82 पदों को संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार सृजित किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उका पदों पर भती/तैनाती सुत्संगत सेवा नियमावलियों के अधीन की जायेगी। उक्त पदों क सापेक्ष नियुक्त पदधारकों (आउटसोर्स कार्मिकों को छोड़ते हुए) को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्षा के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, ०२-शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां, 101-आयुर्वेदिक, 0804-आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड क्रमांक 1/196141/2024/XXVII(7)/2024 दिनांक 01.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।
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