उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1)
के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल 10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह ख में शासनादेश सं0-46628 / 2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दि०-030.06.2020 के प्रस्तर 3 में विहित व्यवस्था अनुसार पात्र कार्मिकों का अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के
विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है
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