सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया हेतु ई-प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने विषयक।
उपर्युक्त विषयक निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 48956/24 (04) दिनांक 19.12.2023 तथा पत्र संख्या 52486/24(04) दिनांक 05.01. 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) का रखरखाव, आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर अग्रिमों का भुगतान, आंकडों का मिलान व अन्तिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही संगत सामान्य भविष्य निधि नियमावली व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार की जा रही है। महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर सा.भ.नि. के आंकड़ो का मिलान व अन्तिम भुगतान हेतु कार्यवाही के सम्बध में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-01 के शासनादेश सं.-82/XXVII(1)/2009, दिनांक 13.02.2009, शासनादेश सं.-300/XXVII(1)/2010, दिनांक 03.06.2010, शासनादेश सं.-09/XXVII (28)/2014, दिनांक 21.04.2014 के द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। तत्क्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सा.भ.नि.के मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रकिया हेतु IFMS के माध्यम से ई-प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में लागू उपरोक्त व्यवस्था
के कियान्वयन में आ रही कतिपय विसंगतियां व भुगतान में बिलम्ब के निस्तारण के दृष्टिगत
एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से सा.भ.नि. के आंकड़ों का मिलान व
अन्तिम भुगतान की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से साईबर ट्रेजरी, देहरादून एवं दिनांक 01.04.
2024 से समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड में निम्नानुसार सम्पादित किये जाने की श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की सा.भ.नि. पासबुक की समस्त प्रविष्टियों को नियमानुसार पूर्ण कर सॉफ्ट डेटा में (PDF format में) परिवर्तित करते हुए ई-साईन कर IFMS Portal में अपलोड किया जायेगा।
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