केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। पुरानी पेंशन पर चल रही बहस के बीच कार्मिक मंत्रालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 ( अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
● पुरानी पेंशन पर बहस के बीच कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश
• 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के कर्मचारी होंगे पात्र
मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न आवेदनों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है। एक जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को आवेदन देकर कहा था कि उनकी नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ या अधिसूचना जारी हुई, उस समय पुरानी पेंशन योजना लागू थी। इसके अलावा
विभिन्न उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।
14 लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएम ओपीएस) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एनएम ओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नई पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं, ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल
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