सेलाकुई पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप निकले झूठे पुलिस जांच में आया सच सामनेशिकायतकर्ता राहुल सिंह रावत पुत्र विनोद सिंह रावत, निवासी एफ0आर0आई0 देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के समक्ष प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष सेलाकुई व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 08-05-2024 की देर रात्री में थाना सेलाकुई में शिकायतकर्ता के साथ अभ्रद्रता तथा मारपीट करने के सम्बंध में दिया गया, जिस पर प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून द्वारा पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौपते हुए प्रकरण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।
क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा तत्काल शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करते हुए थाना सेलाकुई जाकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। जांच में घटना के समय रात्रि में ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों के बयान लेते हुए थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन किया गया, साथ ही घटना के दिन के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण किया गया, पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बयानों में दिनांक 08-05-2024 की रात्री में शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे में थाना परिसर में आकर थानाध्यक्ष सेलाकुई तथा अधीनस्थ स्टाफ के साथ खनन अधिकारी व police द्वारा उसकी सूचना पर कार्यवाही न करने को लेकर वाद विवाद किया जाना बताया गया।
शिकायतकर्ता के शराब के नशे में होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता का मेडिकल करवाने के उपरांत शिकायतकर्ता का धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान करते हुए उनके परिचित को थाने बुलाकर शिकायतकर्ता को उनके सुपुर्द करने की बात बताई गई।
उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर से जानकारी करने पर उनके द्वारा भी अपने बयानो में दिनांक 08-05-2024 को शिकायतकर्ता के शराब के नशे में होने तथा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान न होने की पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा अपने बयानो में पुलिस द्वारा काफी ज्यादा मारपीट किये जाने तथा मारपीट के कारण शिकायतकर्ता के चलने की स्थिति में न होने की बात भी कही गई थी, जबकि थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज चैक करने पर दिनांक 09-05-2024 की प्रातः शिकायतकर्ता थाना के प्रागंण में फोन में बात करते हुए घुमता हुआ दिखायी दिया था।
पूरे प्रकरण की जांच व सीसीटीवी कैमरो के अवलोकन व चिकित्सको के बयानो के आधार पर शिकायतकर्ता के साथ किसी प्रकार की मारपीट होने की पुष्टि नही हुई है
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